Action Against RMC Plant : सील करने के बाद भी चलाए प्लांट, अब चलेगा पुलिस का ‘डंडा’
अगस्त 2025 में जीएमडीए और एचएसपीसीबी की प्रवर्तन टीमों ने इन आरएमसी प्लांट्स को सील कर दिया था और उनकी अवैध सड़कों को रोक दिया था क्योंकि ये प्लांट बिना किसी सीएलयू और एनओसी के संचालित किए जा रहे थे

Action Against RMC Plant : गुरुग्राम के सेक्टर 78/79 की डिवाइडिंग रोड़ पर बने दो रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC Plant) प्लांट संचालकों के लिए केस दर्ज कराया गया है । जीएमडीए द्वारा इन दोनो ही आरएमसी प्लांट को अगस्त के महीने में सील कर दिया गया था और इन तक जाने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया था लेकिन सील होने के बावजूद भी इन प्लांट्स को फिर से शुरु कर दिया गया जिसके बाद जीएमडीए ने पुलिस में शिकायत कर दोनों प्लांट संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है ।
आपको बता दें कि अगस्त 2025 में जीएमडीए और एचएसपीसीबी की प्रवर्तन टीमों ने इन आरएमसी प्लांट्स को सील कर दिया था और उनकी अवैध सड़कों को रोक दिया था क्योंकि ये प्लांट बिना किसी सीएलयू और एनओसी के संचालित किए जा रहे थे । सील करने के बावजूद भी ये दोनों प्लांट्स फिर से शुरु कर दिए गए ।
ये अवैध आरएमसी प्लांट चलाने के वजह से न केवल जीएमडीए के सड़क ढांचे को नुकसान पहुंचा, बल्कि सार्वजनिक उपद्रव, स्वास्थ्य संबंधित खतरे और वैध प्राधिकार की उल्लंघन भी उत्पन्न हुई । अब इन दोनों प्लांट संचालकों के खिलाफ BNS की धारा 3, 223A, 280, 329(3) और 61 के तहत खेड़की दौला थाने में केस दर्ज किया गया है ।
जीएमडीए ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनुरोध किया है कि वह पर्यावरण कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोनों आरएमसी प्लांट पर सख्त कार्रवाई करे ।
जीएमडीए के नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने कहा है कि सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा जनता की संपत्ति है, निजी उल्लंघनकर्ताओं की नहीं । जीएमडीए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या दुरुपयोग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करता रहेगा । ऐसे अवैध संचालन न तो बर्दाश्त किए जाएंगे और न ही उन्हें अनुमति दी जाएगी, जो जनस्वास्थ्य को खतरे में डालते हों ।