Accident: बिना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सीडेंट पड़ा भारी, वाहन मालिक और ड्राइवर को भरना होगा ₹21.30 लाख का जुर्माना
बीमा कंपनी को अदालत से मिली राहत, मृतक के परिवार को 9% ब्याज के साथ मिलेगा मुआवजा

Accident/गुरुग्राम: बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक बड़ा मामला सामने आया है। गुरुग्राम के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक सड़क हादसे (Accident) के मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को मुआवजे की देनदारी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। अदालत ने कार के मालिक और ड्राइवर को संयुक्त रूप से पीड़ित परिवार को 21.30 लाख रुपये का मुआवजा और 9% सालाना ब्याज चुकाने का सख्त आदेश दिया है।
Accident : क्या था पूरा मामला?
यह (Accident) दुर्घटना एक 19 वर्षीय युवक, दीपक तिवारी के साथ हुई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान सामने आया कि हादसे के वक्त कार चला रहे ड्राइवर के पास कोई वैध (Valid) ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अदालत के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र सूरा ने कहा कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना बीमा पॉलिसी की शर्तों का सीधा उल्लंघन है। इसी आधार पर बीमा कंपनी को किसी भी तरह का हर्जाना देने से बरी कर दिया गया।
Accident : किसको कितना मिलेगा मुआवजा?
अदालत के आदेशानुसार, कुल 21.30 लाख रुपये की राशि मृतक के परिवार में इस प्रकार बांटी जाएगी:
मृतक की मां (बृजबाला): 20.42 लाख रुपये
दोनों बहनें (प्रिया और मानशी): 44-44 हजार रुपये
ध्यान दें: मृतक का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का निवासी है।
Accident : मालिक और ड्राइवर दोनों पर गिरी गाज
अदालत के इस फैसले के बाद अब पूरी रकम का भुगतान कार मालिक ‘हिमगिरि ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड’ और ड्राइवर चंद्रशेखर (निवासी: वाराणसी) को अपनी जेब से करना होगा। यह फैसला उन सभी वाहन चालकों और मालिकों के लिए एक बड़ी सीख है जो बिना लाइसेंस या पॉलिसी की शर्तों की अनदेखी कर सड़कों पर गाड़ियां सौंप देते हैं।
