Widow Pension Yojana: विधवा पेंशन योजना को लेकर सरकार का सख्त आदेश, जल्दी करें ये काम

Widow Pension Yojana: पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन का सघन सत्यापन कराया जाएगा। इसका उद्देश्य योजनांतर्गत लाभांवित किये गए पेंशनरों के पात्रता की जांच के साथ-साथ उनमें मृतकों और अपात्रों का पता लगाना है। इस संबंध में महिला कल्याण निदेशालय ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।Widow Pension Yojana
निदेशालय ने आदेश दिया है कि सघन सत्यापन कराकर मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करते हुए पात्र लाभार्थियों को एसएमएस से सूचना दी जाए। सत्यापन का कार्य 25 मई तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए ।Widow Pension Yojana
एक जगह मिलेगा पूरा डेटा
निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) की ग्रामीण क्षेत्र की लाभांवित लाभार्थियों का डाटा जिलावार /विकास खंड /ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के लिए जिलावार /नगर पंचायत /वार्डवार जिला प्रोबेशन अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध है। Widow Pension Yojana
जिला प्रोबेशन अधिकारी लाभार्थियों का विवरण एक्सेल फार्मेट में डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारियों या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत को उपलब्ध कराएंगे।Widow Pension Yojana