Cab Driver से लूटपाट करने वाले दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सात-सात साल की कैद
गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों आशंक उर्फ सनकी निवासी अंबेडकर नगर, गुरुग्राम और विक्की गिरी निवासी न्यू पालम कॉलोनी, फर्रुखनगर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

Cab Driver : गुरुग्राम में Cab Driver से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया। यह फैसला सेशन जज श्रीमती वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने सुनाया।
15 दिसंबर 2023 को Cab Driver ने पुलिस थाना शहर, गुरुग्राम में शिकायत दी थी कि वह एक निजी कंपनी में Cab चलाता है। उस दिन जब वह कंपनी के स्टाफ को लेने के लिए जैकबपुरा क्षेत्र पहुंचा, तो एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक आए और उसकी गाड़ी रुकवा ली।
दो युवक नीचे उतरकर झगड़ा करने लगे। तभी एक ने उसकी कमर पर पिस्टल तान दी और कहा जो है, सब निकाल दे। आरोपियों ने चालक का मोबाइल फोन, नकदी और अन्य सामान लूट लिया तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
शिकायत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों आशंक उर्फ सनकी निवासी अंबेडकर नगर, गुरुग्राम और विक्की गिरी निवासी न्यू पालम कॉलोनी, फर्रुखनगर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
आरोपी आशंक उर्फ सनकी को धारा 392 आईपीसी के तहत 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 506, 34 आईपीसी के तहत 1 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना।
आरोपी विक्की गिरी को धारा 392, 397 आईपीसी के तहत 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506, 34 आईपीसी के तहत 1 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1b)(a) के तहत 2 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अदालत का यह फैसला गुरुग्राम पुलिस की मजबूत जांच और ठोस साक्ष्यों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे।