Haryana News: हरियाणा सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 50,000 रूपये का जुर्माना, जानिए वजह

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सरकार द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन कर उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के फैसले पर लगाया गया है।

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सरकार द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन कर उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के फैसले पर लगाया गया है।

कोर्ट ने इसे आवेदकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है। हाईकोर्ट के समक्ष अभिषेक वर्मा और अंकुर मित्तल की ओर से याचिका दायर की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम, 2018 के अनुसार पात्र होने के बावजूद उन्हें हरियाणा सिविल सेवा और हरियाणा पुलिस सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई.

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि इस घटनाक्रम से याचिकाकर्ताओं के सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्ष अवसर के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब खेल शुरू हो जाए, तो नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. चयन प्रक्रिया के बाद इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंक तय करना न्यायसंगत नहीं है. यह खेल समाप्त होने के बाद नियम बदलने जैसा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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