EWS Plots : 25 साल बाद मिला गरीबों का हक़, पॉश सोसाइटी में 104 EWS प्लॉट्स का हुआ ड्रा
इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने इसका सीधा प्रसारण अपने यूट्यूब चैनल पर किया। दरअसल, यह मामला 25 मई 2000 का है, जब आरडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने इस कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्लॉट्स के लिए ड्रा किया था

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने इसका सीधा प्रसारण अपने यूट्यूब चैनल पर किया। दरअसल, यह मामला 25 मई 2000 का है, जब आरडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने इस कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्लॉट्स के लिए ड्रा किया था । उस समय आवंटियों का चयन तो हो गया था, लेकिन उन्हें न तो कब्जा दिया गया और न ही आगे की प्रक्रिया पूरी की गई ।
इसके बाद, पीड़ित लोगों ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और 25 साल तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे । आखिरकार, 1 मई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोबारा ड्रा कराने और योग्य लोगों को उनका हक देने का आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद, सीनियर टाउन प्लानर गुरुग्राम ने नई प्रक्रिया शुरू की और अब जाकर परिणाम घोषित किए गए हैं । ड्रा का परिणाम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है । आगे की जिम्मेदारी एम.एस. गोपाल दास एस्टेट्स एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है, जो बाकी की कार्यवाही को पूरा करेगा।
यह फैसला सफल आवंटियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। एक आवंटी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, “हम 25 सालों से न्याय के लिए भटक रहे थे। आज हमें हमारा हक मिला है। अब अपने घर का सपना पूरा होने की उम्मीद है।”












