Trefic Rule: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर ! चालान नहीं भरने पर होगी सख्त कार्यवाही , आदेश जारी

 Trefic Rule: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।  अगर आपको पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा चालान जारी किया जाता है और 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो विभाग द्वारा आपको सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

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खबरों की माने तो ,ब्लैकलिस्ट होने के बाद वाहन को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता और न ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू की जा सकती है। इसके अलावा बीमा क्लेम लेने में भी दिक्कत आ सकती है।

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रेपोर्ट्स के मुताबिक ,इस संबंध में अतिरिक्त  स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने राज्य के सभी आर.टी.ए. और आर.टी.ओ को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम-1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के जब चालान काटे जाते हैं, तो वाहन मालिक और चालक निर्धारित समय के भीतर चालान का निपटारा नहीं करते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में चालान बकाया रह जाते हैं।

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अब मोटर वाहन नियम 1989 के तहत बनी धारा-167 का पालना करते हुए अगर 90 दिन के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो ऐसे वाहनों को सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

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