Sandeep Gadoli Encounter : 10 साल बाद मुंबई कोर्ट का बड़ा फैसला, गुरुग्राम के पाँच पुलिसकर्मी बरी

इस केस की मुख्य गवाह और आरोपी दिव्या पाहुजा की जनवरी 2024 में गुरुग्राम के एक होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Sandeep Gadoli Encounter : मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2016 के चर्चित संदीप गाडोली एनकाउंटर मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हरियाणा पुलिस के पांच जवानों और दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत काले ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को हत्या (धारा 302) और अन्य संबंधित आरोपों से मुक्त कर दिया।

सात फरवरी 2016 को मुंबई के अंधेरी स्थित एक होटल में गुरुग्राम पुलिस की टीम ने गैंगस्टर संदीप गाडोली को एक कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। गाडोली पर 1 लाख रुपये का इनाम था और वह हत्या व रंगदारी जैसे 40 से अधिक मामलों में वांछित था। हालांकि, बाद में आरोप लगे कि यह एनकाउंटर ‘फर्जी’ था और इसे गाडोली के प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर वीरेंद्र गुर्जर के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था।

अभियोजन पक्ष का दावा था कि पुलिस ने गाडोली की प्रेमिका दिव्या पाहुजा के जरिए उसे ट्रैप  में फंसाया और मुंबई के होटल में निहत्थे होने पर उसकी हत्या कर दी। दिव्या पाहुजा की भी 2024 में हरियाणा के एक होटल में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला समाप्त हो गया था।

मुकदमे के दौरान अभियोजन ने 43 गवाहों, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए साजिश साबित करने की कोशिश की। दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि गाडोली के परिवार के दबाव में पुलिसकर्मियों को गलत तरीके से फंसाया गया था। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद पाया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश के आरोप साबित नहीं होते हैं।

बरी होने वाले पुलिसकर्मी:

  • प्रद्युम्न यादव (तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर)

  • विक्रम सिंह

  • जितेंद्र यादव

  • दीपक काकरान

  • परमजीत अहलावत

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
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