Haryana: हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका , इस अधिसूचना को किया रद्द

Haryana: हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के HRERA (हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) को अधिकार देने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने HRERA के उच्च अधिकारियों को डीसी रेट की पावर दी थी, जिसमें वे बकाया वसूल सकते थे। इस फैसले को अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।Haryana

हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति एचएस ग्रेवाल की बेंच ने कहा कि अधिकारी ये सिर्फ जांच और मुआवजे की राशि निर्धारित कर सकते हैं, किंतु खुद वसूली नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि रियल एस्टेट अधिनियम में विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका साफ तौर पर दर्शाई गई है। HRERA के अधिकारियों को वसूली का अधिकार देना इस अधिनियम का उल्लंघन करना है। हरियाणा सरकार को नसीहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को नियमों में संशोधन कर सही अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।Haryana

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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