Proporti News: रजिस्ट्री से नहीं मिलता प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक, जरूर बनवा लें ये दस्तावेज

Proporti News: अगर आप भी किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आपकी गलतफहमी है कि सिर्फ रजिस्ट्री करवाने से ही आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। रजिस्ट्री के साथ ही आपको किसी दस्तावेज की भी मदद लेनी होगी, तभी आप अपनी प्रॉपर्टी के हकदार बनते हैं। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।Proporti News
रजिस्ट्री से जुड़े नए नियम
रजिस्ट्री भले ही घर और जमीन से जुड़ा एक बेहद जरूरी दस्तावेज हो, लेकिन यह आपको प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक सुनिश्चित नहीं करता। रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन यानी नामांतरण करवाना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप भी इस गलतफहमी में हैं कि सिर्फ रजिस्ट्री से ही आपका काम हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि आप रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन भी करवा लें।Proporti News
तीन तरह की प्रॉपर्टी
सेल डीड और ट्रांसफर दो अलग-अलग चीजें हैं, आमतौर पर लोग सेल और ट्रांसफर को एक ही समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई व्यक्ति उसे अपना न समझे। अगर उसने इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली है तो भी प्रॉपर्टी उसकी नहीं मानी जाएगी। भारत में अचल संपत्ति मुख्य रूप से तीन तरह की मानी जाती है, पहली कृषि भूमि, दूसरी आवासीय भूमि, तीसरी औद्योगिक भूमि, तीनों तरह की जमीन का ट्रांसफर अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग जगहों पर होता है।Proporti News
ट्रांसफर की प्रक्रिया
जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल डीड के जरिए खरीदी जाती है या किसी दूसरे तरीके से हासिल की जाती है तो आपको संबंधित ऑफिस में दस्तावेज के साथ पेश होकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी होती है। जो जमीन कृषि के लिए होती है, उसका ट्रांसफर पटवारी करता है। अगर आवासीय जमीन की बात करें तो उसका रिकॉर्ड वहां के नगर निगम के पास होता है।Proporti News