PAN Card: आखिर कितने सालों तक काम करता है पैन कार्ड? जानिए क्या है नियम

PAN Card: पैन कार्ड(PAN Card) आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित विभिन्न वित्तीय गतिविधियों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ है। यह महत्वपूर्ण लेन-देन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।पैन कार्ड(PAN Card) की वैधता को लेकर अक्सर कुछ भ्रम होता है, कई लोगों का मानना है कि यह 10 साल बाद समाप्त हो जाता है। आइए तथ्यों को स्पष्ट करते हैं।
पैन कार्ड(PAN Card) की वैधता क्या है?
पैन कार्ड(PAN Card) अनिश्चित काल तक वैध रहता है, क्योंकि इसका 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर स्थायी (स्थायी खाता संख्या) होता है। इसका मतलब है कि पैन कार्ड(PAN Card) की वैधता समाप्त नहीं होती है और इसे रद्द या सरेंडर नहीं किया जा सकता है। आप अन्य जानकारी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड नंबर अपरिवर्तित रहता है।PAN Card
अगर आपके पास कई पैन कार्ड(PAN Card) हैं तो क्या होगा?
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A के अनुसार, एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है। अगर किसी के नाम पर पहले से ही पैन कार्ड(PAN Card) जारी किया गया है, तो वे दूसरे के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऐसा करने पर धारा 139A का उल्लंघन करने के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।PAN Card
पैन कार्ड(PAN Card) कैसे प्राप्त करें
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पैन कार्ड(PAN Card) के लिए आवेदन कर सकते हैं। नया या डुप्लीकेट पैन कार्ड पाने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएँ और दिए गए निर्देशों का पालन करें। फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भरें। ऑफ़लाइन आवेदन के लिए, फॉर्म प्रिंट करें, आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पैन कार्ड(PAN Card) केंद्र या अधिकृत सेवा प्रदाता पर जाएँ। इसके अतिरिक्त, आप ई-पैन का विकल्प चुन सकते हैं, जिसे NSDL पैन पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।PAN Card