MCG Warning: नगर निगम की सख्ती, बल्क वेस्ट जनरेटर्स को चेतावनी, बकाया चालान का भुगतान नहीं करने पर होगी FIR
निर्धारित समय में भुगतान न करने पर अतिरिक्त जुर्माने के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बीडब्ल्यूजी सेल के चीफ ऑफिसर कर्नल संजय पांडे ने बताया कि यह कदम नियमों का पालन सुनिश्चित करने और शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

MCG Warning: गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स (बीडब्ल्यूजी) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम ने लंबित चालान राशि का भुगतान न करने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी बीडब्ल्यूजी को चेतावनी दी है कि वे 8 सितंबर 2025 तक अपनी बकाया राशि जमा करा दें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
निर्धारित समय में भुगतान न करने पर अतिरिक्त जुर्माने के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बीडब्ल्यूजी सेल के चीफ ऑफिसर कर्नल संजय पांडे ने बताया कि यह कदम नियमों का पालन सुनिश्चित करने और शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसके लिए संबंधित बीडब्ल्यूजी ही जिम्मेदार होंगे।
बकाया चालान राशि का भुगतान नगर निगम के सेक्टर-34, सेक्टर-42 और सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों में किया जा सकता है। निगम ने बीडब्ल्यूजी को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया है कि वे इस सूचना की प्राप्ति की पुष्टि करें और समय पर भुगतान कर निगम के निर्देशों का पालन करें। नागरिक सुविधा केंद्रों में शनिवार को भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
यह कार्रवाई उन संस्थाओं पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है जो बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करती हैं, लेकिन उसके प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करती हैं। निगम का लक्ष्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है और इस तरह के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।









