MCG Election : 30 अप्रैल को चुने जाएंगे गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर, सवा साल से अटका था चुनाव
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।

MCG Election : गुरुग्राम की ‘शहर सरकार’ में पिछले लंबे समय से जारी प्रशासनिक और राजनीतिक गतिरोध अब खत्म होने वाला है। नगर निगम गुरुग्राम (MCG) में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए 30 अप्रैल 2026 की तिथि निर्धारित कर दी गई है। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया (IAS) द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के साथ ही शहर का सियासी पारा चढ़ गया है।
HIPA में सजेगी चुनावी बिसात
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, यह चुनावी प्रक्रिया 30 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे शुरू होगी। इसके लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) के कॉन्फ्रेंस हॉल को वेन्यू चुना गया है। चुनाव की अध्यक्षता स्वयं मेयर करेंगी और इसमें सभी निर्वाचित पार्षदों का शामिल होना अनिवार्य है।
सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर
भले ही यह स्थानीय निकाय का चुनाव है, लेकिन इसकी गूँज चंडीगढ़ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। गुरुग्राम की राजनीति के प्रमुख ध्रुव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के लिए यह अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करने का मौका है। भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद, पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के बीच अपने समर्थकों को इन महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बिठाने की होड़ लगी है।
नगर निगम में मेयर के बाद ये दोनों पद प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इन पदों पर नियुक्ति के बाद ही फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (F&CC) जैसी शक्तिशाली समितियाँ पूरी हो सकेंगी। पिछले कई महीनों से करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स फाइलों में दबे हैं। सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के आने से सड़क, सफाई और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसलों पर तेजी से मुहर लग सकेगी। राजनीतिक खेमों की कोशिश है कि इन पदों के जरिए शहर के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों और समुदायों के बीच संतुलन साधा जाए।
एक नज़र में चुनाव का पूरा गणित
तारीख और समय: 30 अप्रैल 2026, सुबह 11:00 बजे। स्थान: कॉन्फ्रेंस हॉल, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA), गुरुग्राम। अध्यक्षता: माननीय मेयर, नगर निगम गुरुग्राम। प्रमुख उपस्थित: सांसद राव इंद्रजीत सिंह, विधायक राव नरबीर सिंह, विधायक मुकेश शर्मा, विधायक बिमला चौधरी और विधायक तेजपाल तंवर को भी सूचना भेजी गई है। कानूनी आधार: हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 और नियम 71(2) के तहत।
सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे ताकि किसी भी तरह की खींचतान या हंगामे की स्थिति न बने। सभी पार्षदों को नियमानुसार नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
शहर के सियासी गलियारों में अब केवल एक ही सवाल तैर रहा है क्या मानेसर नगर निगम की तर्ज पर यहाँ भी निर्विरोध चुनाव होगा, या फिर गुप्त मतदान के जरिए पार्षदों के बीच शक्ति प्रदर्शन की नौबत आएगी? इसका फैसला 30 अप्रैल की दोपहर तक साफ हो जाएगा। (MCG Election)