MCG Action : खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर बड़ी कार्रवाई, क्लीनिक पर ठोका 10 हजार का जुर्माना
हर संस्थान के पास मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित उठान के लिए वैध समझौता होना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही (FIR) भी की जा सकती है।

MCG Action : साइबर सिटी को स्वच्छ और संक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने एक कड़ा कदम उठाया है। पटौदी रोड स्थित देवराज क्लीनिक द्वारा सार्वजनिक स्थान पर बायोमेडिकल वेस्ट (चिकित्सा कचरा) फेंकने की लापरवाही पर निगम ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम की टीम ने न केवल चालान काटा, बल्कि मौके पर ही जुर्माने की राशि भी वसूल की।
नगर निगम को शिकायत मिली थी कि क्लीनिक द्वारा इस्तेमाल की गई सिरिंज, पट्टियां और दवाइयों के अवशेष खुले में फेंके जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। अधिकारियों के अनुसार, बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकना न केवल अवैध है, बल्कि यह संक्रमण और गंभीर बीमारियों के फैलने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी स्वास्थ्य संस्थान की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि सभी अस्पतालों और क्लीनिकों को अपना कचरा केवल अधिकृत वेंडर के माध्यम से ही निस्तारित करना होगा। हर संस्थान के पास मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित उठान के लिए वैध समझौता होना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही (FIR) भी की जा सकती है।
निगमायुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि यदि वे कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर मेडिकल वेस्ट फेंका हुआ देखते हैं, तो तुरंत नगर निगम को सूचित करें। “स्वच्छ गुरुग्राम, सुरक्षित गुरुग्राम” केवल एक नारा नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।