Love Affair: बेटी ने बारात की जगह घर बुलाई पुलिस, प्यार की खातिर मां-बाप पर दर्ज करवाया केस
बेटी के विरोध के बाद माता-पिता ने न केवल कमरे में बंद कर दिया गया, बल्कि उनसे उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। कमरे में कैद रहने के दौरान बेटी ने घर में रखे एक लैपटॉप का सहारा लिया

Love Affair : शहर के सेक्टर-नौ इलाके में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक स्थानीय नेता के घर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां उनकी बेटी ने अपनी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी कराए जाने के विरोध में, विवाह से ठीक एक दिन पहले अपने ही माता-पिता के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।
युवती ने आरोप लगाया कि उसे पिछले कई दिनों से घर में बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को युवती को उसके घर से सुरक्षित बाहर निकाला और उसे सेफ हाउस (सुरक्षित आवास) में भेज दिया है।

भाजपा के स्थानीय नेता ने अपनी बेटी का विवाह दौलताबाद गांव के एक युवक से तय किया था। विवाह चार दिसंबर गुरुवार को होना था। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की इच्छा जाहिर करते हुए इस विवाह को नकार दिया था,लेकिन उसके बावजूद परिजन बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाने के लिए दबाव बना रहे थे।
बेटी के विरोध के बाद माता-पिता ने न केवल कमरे में बंद कर दिया गया, बल्कि उनसे उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। कमरे में कैद रहने के दौरान बेटी ने घर में रखे एक लैपटॉप का सहारा लिया और अपनी आपबीती हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और राज्य महिला आयोग सहित कई उच्चाधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भेज दी।
उच्चाधिकारियों तक शिकायत पहुंचते ही सेक्टर-9 पुलिस हरकत में आई। पुलिस की एक टीम तुरंत भाजापा नेता के सेक्टर-9 स्थित आवास पर पहुंची।
घंटों की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के बाद, पुलिस ने भाजपा नेता की बेटी को उसके घर से रेस्क्यू कर लिया और उसे सुरक्षा के मद्देनजर सेफ हाउस में स्थानांतरित कर दिया। इस घटना के बाद घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है और आनन-फानन में शादी के कार्यक्रम टलने की चर्चाएं हैं।
जांच अधिकारी ने बताया कि युवती की शिकायत पर उसके माता-पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई BNS की धारा 127(4) (गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाना या कैद करना) और धारा 3(5) (आपराधिक धमकी) के तहत की गई है।
मामले पर पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि उनकी बेटी को बहकाया गया है और वह किसी के गुमराह करने पर यह कदम उठा रही है। पुलिस ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और बयान दर्ज करने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।













