हरियाणा के इस जिले में दो दिन नहीं मिलेगी शराब, बंद रहेंगी सभी दुकानें, जानिए क्यों
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिले में शराब की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब, अन्य किसी भी संस्थान, सार्वजनिक या निजी स्थानों पर शराब बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा।

Dry day Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने सिरसा जिले में कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अधिसूचना के अनुसार कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी और मतदान 15 जून को होगा। यदि पुनर्मतदान नहीं होता है तो 30 जून को सुबह 11 बजे मतगणना होगी।
कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 29 जून को मतदान से 48 घंटे पहले मतदान केंद्र पर ड्राई-डे घोषित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिले में शराब की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब, अन्य किसी भी संस्थान, सार्वजनिक या निजी स्थानों पर शराब बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि मतदान केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी होटलों, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों व दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।