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Haryana vidhva Pension Yojana: हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानें पूरी डिटेल

Haryana vidhva Pension Yojana:   हरियाणा विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2750 प्रति माह पेंशन दी जाती है।Haryana vidhva Pension Yojana

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

1. पात्रता (Eligibility Criteria)

महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदिका विधवा होनी चाहिए और दोबारा विवाह नहीं किया हो।
✔परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। Haryana vidhva Pension Yojana

2. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आधार कार्ड
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी (DBT के लिए)
परिवार पहचान पत्र (PPP – Parivar Pehchan Patra)
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

3. आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन प्रक्रिया:

1. सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं।

2. लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।

3. “विधवा पेंशन योजना” विकल्प चुनें।

4. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

5. आवेदन सबमिट करें और पावती (Acknowledgment) प्राप्त करें।

6. आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें।

 

ऑफलाइन प्रक्रिया:

1. नजदीकी अंत्योदय केंद्र (CSC) या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय जाएं।

2. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

3. संबंधित अधिकारी को जमा करें।

4. सत्यापन प्रक्रिया के बाद पेंशन स्वीकृत होने पर बैंक खाते में जमा की जाएगी  Haryana vidhva Pension Yojana

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