Haryana में शुरू होंगे हाई-टेक CM श्री स्कूल, जानें शिक्षा मंत्री का पूरा मास्टर प्लान
शिक्षा मंत्री ने राज्य के निजी विद्यालयों के लिए भी कड़े निर्देश साझा किए। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।

Haryana की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और अधिक सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि प्रदेश में केंद्र के ‘पीएम श्री’ (PM-SHRI) स्कूलों की तर्ज पर अब ‘सीएम श्री’ (CM-SHRI) स्कूल शुरू किए जाएंगे।
CBSE पैटर्न पर आधारित होंगे नए स्कूल
शिक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि ये नए मुख्यमंत्री श्री स्कूल पूरी तरह से CBSE पैटर्न पर आधारित होंगे। इनका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को निजी स्कूलों के स्तर का बनाना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
निजी स्कूलों में 25% आरक्षण का सख्ती से पालन
शिक्षा मंत्री ने राज्य के निजी विद्यालयों के लिए भी कड़े निर्देश साझा किए। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। आर.टी.ई. के तहत दाखिला लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है। (Haryana)
सभी स्कूलों को अपनी खाली सीटों का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर देना होता है, जिसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।केवल निजी स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र विकल्प नहीं हैं। हमारी सरकार सरकारी स्कूलों को इतना सक्षम बना रही है कि गरीब से गरीब बच्चा भी वहां विश्वस्तरीय शिक्षा पा सके। (Haryana)
पिछले सत्र के आंकड़े
शिक्षा मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि पिछले शैक्षणिक सत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए कुल 14,127 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 11,803 सफल आवेदकों को उनकी पसंद के अनुसार निजी विद्यालय आवंटित किए गए।
| विवरण | जानकारी |
| नई योजना | सीएम श्री (CM-SHRI) स्कूल |
| पैटर्न | CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) |
| आरक्षण | निजी स्कूलों में 25% (EWS/DG वर्ग के लिए) |
| योग्यता | पारिवारिक आय 1.80 लाख से कम |









