Haryana Police Constable भर्ती में आवेदन की तारीख बढी, 3 साल आयु सीमा की मिल रही विशेष छूट
हिम्मत सिंह ने कहा कि यह निर्णय उन अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, जो वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा आयोजित न हो पाने के कारण आयु सीमा से बाहर हो रहे थे ।

Haryana Police : हरियाणा के उन युवाओं के लिए पुलिस में भर्ती का एक और सुनहरा मौका दिया जा रहा है, जो 2022 के बाद CET Exam ना होने की वजह से आयु सीमा से बाहर हो गए थे । हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि CET-2025 के अंतर्गत विज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की आयु छूट प्रदान की गई है ।
अभ्यर्थी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://adv012026.hryssc.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन पोर्टल फिर से शुरु कर दिया गया है । साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2026 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2026 (रात्रि 11:59 बजे तक) कर दी गई है ।

हिम्मत सिंह ने कहा कि यह निर्णय उन अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, जो वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा आयोजित न हो पाने के कारण आयु सीमा से बाहर हो रहे थे । वर्ष 2025 में पुनः CET Exam आयोजित होने के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह आयु छूट दी गई है ।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अधिक संख्या में योग्य युवा भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे । आयोग भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है ।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2026 के अंतर्गत सीईटी फेज–II में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल (Haryana Police Constable) पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है । इसके तहत पुरुष कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल एवं हरियाणा रेलवे पुलिस के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस भर्ती के अंतर्गत कुल 5500 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल, 600 पद महिला कांस्टेबल तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए हैं।
आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे 31 जनवरी, 2026 (रात्रि 11:59 बजे) से पूर्व अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय या विस्तार नहीं दिया जाएगा।










