Haryana old vehicles: हरियाणा के 3 जिलों में वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल, फटाफट जानें व्हीकल्स न्यू रुल्स
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 नवंबर 2025 से फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिलों में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।

Haryana old vehicles: वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 नवंबर 2025 से फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिलों में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।
राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए इस फैसले को जरूरी माना गया। इसके तहत पुराने वाहनों की पहचान के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए जाएंगे।
पहले चरण में फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 31 अक्टूबर 2025 तक कैमरे लग जाएंगे। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से एनसीआर के अन्य जिलों में भी यह योजना लागू होगी। वहां भी 31 मार्च 2026 तक कैमरे लग जाएंगे। इन कैमरों के जरिए वाहनों की आयु सीमा का पता लगाया जाएगा। आयु सीमा से अधिक के वाहनों में ईंधन नहीं भरा जाएगा। 7667
हरियाणा सरकार ने भी अपनी कार्ययोजना में तय किया है कि अब से केवल बिजली या सीएनजी से चलने वाले नए ऑटो रिक्शा का ही पंजीकरण किया जाएगा।
दिल्ली में भी इसी तरह का फैसला लिया गया है। 1 नवंबर 2025 से केवल बीएस-6 मानक वाले हल्के, मध्यम और भारी माल को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पहले ही 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने की योजना बनाई थी। पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है।
इस बीच, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने भी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि मोटर अधिनियम के तहत दिल्ली भर के ईंधन स्टेशनों पर एएनपीआर कैमरों द्वारा पहचाने गए पुराने वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे वाहनों में ईंधन नहीं भरा जाएगा।