Haryana News: हरियाणा में खुलेगा पहला ट्रांसजेंडर स्कूल, सैनी सरकार का बड़ा फैसला

Haryana News: हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है। करनाल जिले में एक ट्रांसजेंडर स्कूल को आधिकारिक मान्यता मिल गई है। यह फैसला Human Rights Commission ने लिया है। यह स्कूल 2014-15 में शुरु किया गया था। यह 800 स्क्वेयर मीटर एरिया में चलता है। नए नियमों के अनुसार किसी भी स्कूल को मान्यता देने के लिए कम से कम 1500 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए। इस नियम की वजह से स्कूल को अब तक मान्यता नहीं मिल रही थी।Haryana News
क्या कहा गया याचिका में
इसको लेकर स्कूल की ओर से एक याचिका लगाई गई थी। जिसमें बताया गया कि जमीन की कमी की वजह स्कूल को रोका जा रहा है, जबकि इसमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया जाता है। Haryana Human Rights commission के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा और उनके साथियों ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है और ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 भी यही कहता है कि इस समुदाय को शिक्षा और रोजगार में कोई भेदभाव नहीं झेलना चाहिए। कमीशन ने सरकार से कहा है कि वह इस मामले को एक संवेदनशील नजरिए से देखे और स्कूल को मान्यता दे।
ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा बराबरी का हक
कमीशन ने अपने आदेश में साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले NALSA (National Legal Services Authority) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और National Human Rights Commission द्वारा 2023 में दी गई सलाह का भी हवाला दिया है। इन दोनों में ट्रांसजेंडर समुदाय को बराबरी का हक देने की बात कही गई थी। कमीशन ने सरकार को साफ शब्दों में कहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शिक्षा और रोजगार के बराबर मौके देने चाहिए। सिर्फ जमीन की कमी की वजह से स्कूल को रोकना सही नहीं है।Haryana News