Haryana News: हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, अब मंहगी नहीं होगी रजिस्ट्री

 Haryana News: हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए काम की खबर है। अब हरियाणा में Property खरीद को और ज्यादा महंगा बनाने वाले कलेक्टर रेट में 2025-26 के लिए संशोधन को सीएम सैनी ने स्थगित कर दिया है।Haryana News

फिलहाल पहले की दरें इस साल लागू रहेंगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन-देन और स्टांप शुल्क कनेक्शन को प्रभावति करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहने वाली है।

वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) FCR सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में कलेक्टर रेट को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था। अब निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान दरें अगले आदेश तक लागू रहेगी।Haryana News

4 महीनें पहले हो चुका संशोधन
सरकार द्वारा सभी जिलों को भेजे गए वैरी इंपार्टटेंट आदेश में कहा गया है, यह निर्देश दिया जाता है कि साल 2025- 26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पब्लिक इंट्रेस्ट में अगले आदेश तक पिछले कलेक्टर रेट पर जारी रखा जा सकता है।Haryana News

चूंकि कलेक्टर रेटों में आमतौर पर प्रतिवर्ष अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधन किया जाता है। इसलिए बताया कि जिलों ने कलेक्टर रेटों में संशोधन के लिए मार्च तक कवायद शुरु की थी। हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया जा चुका है।Haryana News

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!