Haryana News: पूर्व विधायकों पर मेहरबान हुई नायब सैनी सरकार, इन विधायकों की पेंशन में किया इजाफा
हरियाणा के पूर्व विधायकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है।

Haryana News: हरियाणा के पूर्व विधायकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है। पिछले महीने नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। पूर्व विधायक जो अभी एक लाख रुपये प्रतिमाह से अधिक पेंशन पा रहे हैं, उन्हें विशेष यात्रा भत्ता के रूप में 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
अगस्त-सितंबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में सदन में उक्त कानूनी संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
धारा 7(सी) में संशोधन को मंजूरी दी।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार हरियाणा कैबिनेट ने अपनी पिछली बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम की धारा 7(सी) में संशोधन को मंजूरी दी है। पेंशन राशि की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये प्रतिमाह को हटा दिया गया है।
सीएम नायब सैनी चाहें तो राज्यपाल से अध्यादेश के रूप में संशोधन पारित करवाकर तुरंत लागू करवा सकते हैं।
पेंशन को राशि के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया
पिछले वर्ष हेमंत ने बताया कि आज से 6 वर्ष बाद 2018 में हरियाणा विधानसभा ने 1975 के अधिनियम में संशोधन कर राज्य के पूर्व विधायकों को पेंशन राशि के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा था। वे पूर्व विधायक जिन्होंने 1 जनवरी 2016 से पहले विधायक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था और वे पूर्व विधायक जो उक्त तिथि के बाद विधायक बने हैं।
आपको बता दें कि 1 जनवरी, 2016 से पहले के पूर्व विधायकों की पैंशन राशि को ज्यों का त्यों रखा गया, हालांकि उसके बाद बने पूर्व विधायकों के लिए व्यवस्था की गई कि उपरोक्त तारीख के बाद जिस विधायक ने एक या एक से अधिक कार्यकाल पूरा किया है और वर्तमान में वह निर्वाचित विधायक नहीं है, उसके एवज में उसे एक कार्यकाल के लिए प्रतिमाह 50 हजार रुपए मूल पेंशन मिलेगी।