Haryana News: हरियाणा के इस जिले में जारी हुआ इंटरनेट बंद के आदेश, इन सेवाओं पर रात 9 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

हरियाणा के नूंह जिले में सरकार ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश 13.07.2025 (21:00 बजे) से 14.07.2025 (21:00 बजे) तक प्रभावी रहेगा।

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में सरकार ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश 13.07.2025 (21:00 बजे) से 14.07.2025 (21:00 बजे) तक प्रभावी रहेगा।

दरअसल, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से यह आधिकारिक आदेश जारी किए गए है। जिसमें कहा गया है कि नूंह जिले में इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है। जिसके चलते 13 जुलाई रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी SMS सुविधा पहले की तरह जारी रहेंगी। वहीं कानून व्यवस्था के सुचारू प्रबंधन के लिए भी आदेश जारी किए गए है।

क्या लिखा है आदेश में

सरकार के आदेश में कहा गया है कि कहा गया है कि जिला नूंह में तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द भंग होने की आशंका है।

आदेश में लिखा है कि भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण जिला नूंह में सार्वजनिक उपयोगिताओं में बाधा, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है, जो मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया/संदेश सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित/प्रसारित की जा रही है/हो सकती है।

आगे लिखा है मोबाइल फोन और एसएमएस पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को सुविधा प्रदान करना और जुटाना, जो आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होकर गंभीर जान-माल की हानि और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अब, दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 के साथ दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम (3) के तहत नूंह के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2G/3G/4G/5G/CDMA/GPRS), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश जारी किया जाता है। हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।

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Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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