Haryana News: हरियाणा के इन कर्मचारियों के लिए Good News, सैनी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, जानें…
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नियमित सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब ऐसे कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश का लाभ मिलेगा।
संशोधित नियमों के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में नया नियम 77ए जोड़ा गया है। इसके तहत, यदि कोई कर्मचारी अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश पर सरकारी ड्यूटी करता है,
तो वह प्रतिपूरक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश ड्यूटी की तिथि से एक महीने के भीतर लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाएगा।
प्रतिपूरक अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश या स्टेशन अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि कर्मचारी एक महीने के भीतर आवेदन करता है और अवकाश स्वीकृत नहीं होता है, तो वह अगले 15 दिनों के भीतर अवकाश ले सकता है। यदि इन 15 दिनों के भीतर छुट्टी नहीं ली जाती है तो उसे समाप्त माना जाएगा।