Haryana New Pension Scheme: दिव्यांग नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए

Haryana New Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें।Haryana New Pension Scheme
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में दिव्यांगों को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगर आपकी नजर में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसे इस योजना में जरूर रजिस्टर करवाएं। ताकि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठा सके। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें….. Haryana New Pension Scheme
पात्रता
हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
न्यूनतम दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹ 3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन
आप नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं।