Gurugram Pocso Case : बच्ची से दरिंदगी के प्रयास पर दोषी को पांच साल की कैद
गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बुद्धनराम को गिरफ्तार किया और गहनता से अनुसंधान शुरू किया। पुलिस टीम ने इस मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित किए, जिसके आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

Gurugram Pocso Case : गुरुग्राम की एक अदालत ने 6 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना 06 जून 2022 की है। पुलिस थाना सेक्टर-65, गुरुग्राम में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि जब वह काम पर गई थी, तब उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी बुद्धन उर्फ बुधनराम ने उसकी 06 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया।

पीड़िता की शिकायत पर थाना सेक्टर-65 में भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी की पहचान: आरोपी की पहचान बुद्धन उर्फ बुधनराम, निवासी गाँव माहुरिया, जिला शिवहर (बिहार) के रूप में हुई।
गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बुद्धनराम को गिरफ्तार किया और गहनता से अनुसंधान शुरू किया। पुलिस टीम ने इस मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित किए, जिसके आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

दिनांक 11 दिसंबर 2025 को श्रीमती जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
य अदालत ने दोषी बुद्धन उर्फ बुधनराम को POCSO Act की धारा 10 के तहत 05 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) और ₹15,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई। गुरुग्राम पुलिस ने इस कठोर दंड को न्याय की जीत बताया है और कहा है कि यह फैसला बाल यौन अपराधों को रोकने में सहायक होगा।










