Lok Adalat : गुरुग्राम में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से मामलों का होगा निपटारा
सचिव रजत वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा।

Gurugram News : न्यायिक मामलों को शीघ्र और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के उद्देश्य से गुरुग्राम में आगामी 13 सितंबर, 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा। यह पहल हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशों के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य लंबित मुकदमों का बोझ कम करना और लोगों को त्वरित न्याय दिलाना है।
इन मामलों का होगा समाधान
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रजत वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

आपराधिक चेक बाउंस केस (धारा 138 एन.आई. एक्ट)
बैंक ऋण वसूली संबंधी मामले
श्रम विवाद
विद्युत एवं पानी के बिल से संबंधित प्रकरण
पारिवारिक विवाद
मोटर दुर्घटना क्लेम (एमएसीटी)

अन्य सिविल प्रकृति के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामले
यह लोक अदालत उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनके मामले अदालत में लंबित हैं या जो विवाद को अदालत जाने से पहले ही सुलझाना चाहते हैं।
लोक अदालत का लाभ उठाएं
रजत वर्मा ने गुरुग्राम के सभी जिलावासियों से अपील की है कि जिनके मामले लोक अदालत के दायरे में आते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोग अपने मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। यह लोक अदालत न केवल समय और धन की बचत करेगी, बल्कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बनाए रखने में मदद करेगी।












