Gurugram News : गनप्वाइंट पर लूटपाट करने पर दोषी को सात साल की कैद

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस टीम ने गहनता से अनुसंधान किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाहों को पुख्ता तरीके से एकत्रित कर माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

Gurugram News : अदालत ने अवैध हथियार के बल पर मोबाइल फोन लूटने के एक मामले में सख्त फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी करार देते हुए 07 वर्ष की कठोर कारावास (Hard Imprisonment) और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला गुरुग्राम पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर आया है।

यह मामला लगभग पांच साल पहले 27 जुलाई 2020 को थाना उद्योग विहार में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 26.07.2020 को राम चौक, डूंडाहेड़ा गांव के पास एक बाइक सवार ने उन्हें पिस्टल दिखाकर धमकाया और उनका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गया। इस गंभीर शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत तुरंत अभियोग अंकित किया।

गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी विनोद कुमार (निवासी गांव इटोली, जिला अलवर, राजस्थान) को गिरफ्तार किया था।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस टीम ने गहनता से अनुसंधान किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाहों को पुख्ता तरीके से एकत्रित कर माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर संदीप चौहान, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने 13 नवंबर 2025 को आरोपी विनोद को दोषी करार दिया।

अदालत ने आरोपी को धारा 397 (लूटपाट या डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग) और 34 (सामान्य आशय) भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दोषी मानते हुए 07 साल की कठोर कैद और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि यह फैसला कानून के प्रति प्रतिबद्धता और अपराध को रोकने के उनके प्रयासों को मजबूत करता है।

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
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