Gurugram News: भाजपा नेता की हत्या में साले समते पांच को उम्रकैद की सजा,13 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
यह मामला 1 सितंबर, 2022 का है, जब सुखबीर को सदर बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का मुख्य कारण एक पुरानी पारिवारिक रंजिश थी।

Gurugram News: दो साल पहले सोहना नगर परिषद के पूर्व उप-चेयरमैन सुखबीर की हत्या के मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक के साले चमन समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही, सभी दोषियों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है।
यह मामला 1 सितंबर, 2022 का है, जब सुखबीर को सदर बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का मुख्य कारण एक पुरानी पारिवारिक रंजिश थी। दरअसल, सुखबीर ने चमन की बहन पुष्पा से कोर्ट मैरिज की थी, जिसे चमन ने कभी स्वीकार नहीं किया था।

इसी दुश्मनी के चलते चमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
पुलिस ने सुखबीर के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने 20 में से 5 आरोपियों को दोषी पाया।
दोषी ठहराए गए लोगों में चमन, योगेश, दीपक, अरुण और राहुल शामिल हैं। अदालत ने बुधवार को इन पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले से कानून पर जनता का भरोसा और भी मजबूत हुआ है।











