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Gurugram News : डेढ लाख रुपए नहीं लौटाए तो स्कॉर्पियों से टक्कर मारने के बाद लाठी-डंडों से पीटा

मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले 03 आरोपियों – 1. सतबीर उर्फ संतु (37 वर्ष), 2. मोनू (26 वर्ष) और 3. दिनेश (29 वर्ष), सभी निवासी सांप की नंगली, गुरुग्राम को दिनांक आज सोहना ढाणी मोड़ से गिरफ्तार किया

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Gurugram News : रुपये न लौटाने की रंजिश में एक 41 वर्षीय युवक को गाड़ी से टक्कर मारकर, मारपीट करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में तीन आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है । आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ।

क्या है मामला ?

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पुलिस को 23 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लड़ाई-झगड़े में घायल होकर सरकारी अस्पताल सोहना में भर्ती है । पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो सोहना के रहने वाले घायल पीड़ित नरेश ने बताया कि 23 अक्टूबर 2025 को जब वह तहसील से अपनी स्कूटी पर घर जा रहा था, तभी पीछे से आई एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी । गाड़ी से संतु, दिनेश और दो अन्य लोग निकले। उन्होंने नरेश को जाति सूचक शब्द कहते हुए लाठी-डंडों और बेसबॉल के डंडे से बुरी तरह मारा और जान से मारने की धमकी दी । पीड़ित की शिकायत पर पुलिस थाना शहर सोहना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

03 आरोपी काबू –

मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले 03 आरोपियों – 1. सतबीर उर्फ संतु (37 वर्ष), 2. मोनू (26 वर्ष) और 3. दिनेश (29 वर्ष), सभी निवासी सांप की नंगली, गुरुग्राम को दिनांक आज सोहना ढाणी मोड़ से गिरफ्तार किया ।

पैसों के लेन-देन की रंजिश –

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि मुख्य आरोपी सतबीर उर्फ संतु जो कि गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, उसका पीड़ित नरेश के साथ पैसों का लेन-देन था । पीड़ित नरेश, सतबीर उर्फ संतु के 1 लाख 50 हजार रुपये नहीं लौटा रहा था । इसी रंजिश के चलते सतबीर उर्फ संतु ने अपने साथियों दिनेश, मोनू व अन्य के साथ मिलकर नरेश के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया।

आपराधिक रिकॉर्ड –

आरोपियों के प्रारंभिक आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी सतबीर उर्फ संतु के खिलाफ पहले भी जुआ अधिनियम के तहत 5 मुकद्दमें, मारपीट का एक मुकद्दमा और धोखाधड़ी का एक मुकद्दमा गुरुग्राम में दर्ज हैं । वहीं आरोपी मोनू के खिलाफ भी एक्साइज एक्ट के तहत 02 अभियोग पहले से ही अंकित हैं ।

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