Gurugram News: 9.5 एकड़ ज़मीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर, 200 घरों को जारी किया नोटिस
गुरुग्राम के सोहना कस्बे के वार्ड 13 में हरियाणा पर्यटन निगम की लगभग 9.5 एकड़ ज़मीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर जल्द ही बुलडोज़र चलाया जाएगा।

Gurugram News: गुरुग्राम के सोहना कस्बे के वार्ड 13 में हरियाणा पर्यटन निगम की लगभग 9.5 एकड़ ज़मीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर जल्द ही बुलडोज़र चलाया जाएगा। पर्यटन निगम की मांग पर ज़िला उपायुक्त ने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है और पुलिस सहायता मिलते ही अवैध कॉलोनी में निगम द्वारा बनाए गए लगभग 200 मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
अरावली पहाड़ियों से सटे वार्ड नंबर 13 में हरियाणा पर्यटन निगम की ज़मीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्ज़ा था। इन अवैध मकानों में रहने वाले परिवारों ने पक्के मकानों के साथ-साथ झोपड़ियाँ और पशुशालाएँ भी बना ली थीं। हालाँकि, इन परिवारों के मुखिया पर्यटन विभाग के खिलाफ अदालती मुकदमे हार चुके हैं। अदालत ने कॉलोनी को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बारबेट कॉम्प्लेक्स सोहना के प्रबंधक सुनील शर्मा ने बताया कि ज़िला उपायुक्त ने उनकी मांग मान ली है और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस बल उपलब्ध होते ही निगम की ज़मीन पर बनी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
अवैध कॉलोनी काटने के मामले में आठ पर मुकदमा
एक दिन पहले, सोहना के टोलनी गाँव में अवैध रूप से फार्म हाउस कॉलोनी काटने के आरोप में डीएलएफ फेज-2 थाने में एक बिल्डर, एजेंट, तहसीलदार और पटवारी समेत आठ लोगों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे। अभी तक किसी भी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मामले अदालत के आदेश पर दर्ज किए गए हैं।
पहला मामला शिकायतकर्ता, वरिष्ठ नागरिक सुरवीना भल्ला की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 में दो रियल एस्टेट एजेंटों ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने टोलनी गाँव में एक फार्म हाउस खरीदने की बात कही। उन्होंने उन्हें फार्म हाउस के ब्रोशर दिखाए।

बिल्डर हरि दास गुप्ता और उनकी पत्नी राजबाला द्वारा फार्म हाउस कॉलोनी काटी जा रही थी। फरवरी 2021 में उन्होंने 1.30 करोड़ रुपये में 16 कनाल जमीन खरीदी। उन्होंने लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत से फार्म हाउस बनाना शुरू किया। 15 जून 2021 को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने उनके फार्म हाउस को गिरा दिया।
दूसरा मामला 58 वर्षीय अमित बंगा की शिकायत पर दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में हरिदास गुप्ता की कंपनी ने एमएस गोल्डकिस्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से फार्म हाउस निर्माण के लिए 2.94 करोड़ रुपये में ज़मीन खरीदी थी। फार्म हाउस कॉलोनी में गेट और दीवारें थीं।

बाद में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को पता चला कि फार्म हाउस कॉलोनी अवैध रूप से विकसित की जा रही थी। इसके लिए कोई मंज़ूरी नहीं ली गई थी। दोनों ही मामलों में आरोप है कि फार्म हाउस कॉलोनी में रजिस्ट्री सोहना तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से की गई है। इसमें पटवारी असगर और तहसीलदार शिखा गर्ग शामिल हैं। फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और साइट प्लान के आधार पर रजिस्ट्री की गई है।
लोगों को फँसाने के लिए बनाई गई थीं सड़कें

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, बिल्डर ने अवैध रूप से विकसित की जा रही इस फार्म हाउस कॉलोनी में लोगों को फँसाने के लिए अवैध रूप से सड़कें बनाई थीं। गेट लगाए गए थे।
ताड़ के पेड़ और चमचमाती पट्टियाँ लगाई गई थीं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 13 अप्रैल, 2022 को सोहना थाने में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई द्वारा अवैध कॉलोनी काटने के संबंध में मामला दर्ज कराया था। हरिदास गुप्ता, उनकी पत्नी राजबाला और कुछ अन्य आरोपी करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी कर सिंगापुर भाग गए हैं।











