Gurugram: 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत को होगा आयोजन
शिविर में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से न्याय प्रदान करना है। इसमें ऐसे मामले निपटाए जाते हैं जो पहले से ही अदालतों में लंबित हैं या जिनकी सुनवाई अभी शुरू होनी है

Gurugram News Network – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा 12 जुलाई 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण पहल त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर, उपमंडल न्यायालय सोहना और पटौदी सहित अन्य चिन्हित स्थानों पर होगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायाधीश लीसा गिल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश और चेयरमैन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम, चंद्र शेखर के निर्देशों के तहत आयोजित की जाएगी।

इस संबंध में सेक्टर-5 चौक, गुरुग्राम में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अधिवक्ता सुनीता तिवारी और दीपांक यादव ने आम जनता को विभिन्न कानूनी विषयों पर जानकारी दी और लोक अदालत के महत्व को समझाया।
शिविर में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से न्याय प्रदान करना है। इसमें ऐसे मामले निपटाए जाते हैं जो पहले से ही अदालतों में लंबित हैं या जिनकी सुनवाई अभी शुरू होनी है, और जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से समाधान के लिए तैयार होते हैं।

लोक अदालत में इन मामलों का होगा निपटारा:
- बैंक ऋण और वसूली संबंधी मामले
- बिजली और पानी के बिलों से जुड़े गैर-आपराधिक विवाद
- मोटर वाहन दुर्घटना दावा याचिकाएं
- सहमति से सुलझाए जा सकने वाले वैवाहिक और पारिवारिक विवाद
- श्रम से संबंधित विवाद
- किराया और संपत्ति से जुड़े मामले
- चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) से संबंधित प्रकरण
- सिविल और राजस्व वाद
- ट्रैफिक या पुलिस चालान से संबंधित मामले
- अन्य सहमति योग्य वाद
लोक अदालत में मामलों के निपटारे से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों को अदालती शुल्क की वापसी भी प्राप्त होती है। साथ ही, इन फैसलों के खिलाफ अपील की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे न्याय की प्रक्रिया बेहद सरल और सहज बन जाती है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम ने सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं और नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित या प्रारंभिक मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाने के लिए संबंधित अदालत अथवा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क करें।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

- फोन नंबर: 0124-2221501
- ईमेल आईडी: staffcjmggn3@gmail.com
- नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100
इस जागरूकता शिविर का उद्देश्य आमजन को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्याय प्रणाली से जोड़ना था, ताकि वे सुलभ और त्वरित समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें। यह पहल निश्चित रूप से न्याय तक पहुंच को और अधिक आसान बनाएगी।











