Gurugram:स्वास्थ्य विभाग ने मेदांता अस्पताल को जारी किया कारण बताओ नोटिस

खंड 7 के तहत किसी महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में उक्त मामले में प्रतिष्ठान द्वारा दोनों खंडों का उल्लंघन किया गया है।

Gurugram News Network – हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के दिशा निर्देश पर गुरुग्राम की सिविल सर्जन एवं सह संयोजक जिला पंजीकरण प्राधिकरण गुरुग्राम डॉ. अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के चिकित्सा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में एक महिला रोगी के यौन उत्पीड़न मामले में लिए गए संज्ञान के अंतर्गत जारी नोटिस में अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि मामले में रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर के अनुसार सीईए अधिनियम खंड छह के तहत उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता का पालन करना होता है।

खंड 7 के तहत किसी महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में उक्त मामले में प्रतिष्ठान द्वारा दोनों खंडों का उल्लंघन किया गया है।

जारी नोटिस में सीईए अधिनियम (2010) की धारा 40 के तहत मेदांता अस्पताल को पांच कार्य दिवसों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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