Gurugram: ठेकेदार के बिलों का भुगतान नहीं करने पर निगमायुक्त के खिलाफ जमानती वारंट जारी

ठेकेदार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी उनकी तरफ से किए गए काम के 15.98 लाख रुपये देने के निर्देश दिए जाए। इस पर हाईकोर्ट ने आठ अप्रैल को नगर निगम गुरुग्राम को छह हफ्ते का समय देते हुए ठेकेदार को रुपये देने का निर्देश दिया था।

Gurugram News Network – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर नगर निगम गुरुग्राम के कमिशनर के खिलाफ जमानत वारंट जारी कर दिया। न्यायाधीश कुलदीप तिवारी ने आदेश दिए हैं। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

बता दे कि ठेकेदार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी उनकी तरफ से किए गए काम के 15.98 लाख रुपये देने के निर्देश दिए जाए। इस पर हाईकोर्ट ने आठ अप्रैल को नगर निगम गुरुग्राम को छह हफ्ते का समय देते हुए ठेकेदार को रुपये देने का निर्देश दिया था।

इसके बावजूद रुपये न देने पर पीठ ने नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय थाना प्रभारी को जमानती वारंट की अनुपालना के निर्देश दिए हैं। अगर थाना प्रभारी इसमें विफल होते हैं तो वह अदालत में पेश होकर इसका स्पष्टीकरण देंगे।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि यह मामला पुराना चल रहा था। इस संदर्भ में संबंधित विभाग को भुगतान करने के लिए कह दिया गया है। जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
Back to top button