Gurugram: 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में दरिंदे को 20 साल की सज़ा! , कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए आरोपी नितिन कुमार उर्फ सोनू को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और सभी आवश्यक सबूत व गवाह जुटाकर माननीय अदालत में पेश किए।

Gurugram News Network – गुरुग्राम की एक अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी नितिन उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। यह फैसला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दर्दनाक घटना 3 मई 2022 की है। गुरुग्राम के सेक्टर-07 आईएमटी मानेसर थाना पुलिस को एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण होने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने तुरंत आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) और 366 (अपहरण कर शादी के लिए मजबूर करना) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपहृत लड़की को बरामद कर लिया। लड़की के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने खुलासा किया कि आरोपी नितिन उर्फ सोनू (निवासी संदलपुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश) ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के गंभीर बयान के आधार पर, पुलिस ने तुरंत मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 06 भी जोड़ दी।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए आरोपी नितिन कुमार उर्फ सोनू को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और सभी आवश्यक सबूत व गवाह जुटाकर माननीय अदालत में पेश किए।
पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट और एकत्रित किए गए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर, दिनांक 4 जुलाई 2025 को जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी नितिन उर्फ सोनू को दोषी करार दिया और सख्त सज़ा सुनाई:
- धारा 363 आईपीसी: 5 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना।
- धारा 366 आईपीसी: 5 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना।
- धारा 06 पॉक्सो एक्ट: 20 वर्ष की कठोर कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना।