GRAP III : Delhi NCR में फिर से ग्रैप 3 लगाया, पेट्रोल-डीज़ल की गाड़ियों पर लगा बैन
आज दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 354 दर्ज किया गया, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ दिनों में इसके 401-450 (Severe) के पार जाने की आशंका है।

GRAP III : Delhi NCR की हवा एक बार फिर ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी की ओर बढ़ रही है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP (ग्रैप) का तीसरा चरण (Stage-III) फिर से लागू कर दिया है । यह आदेश 16 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।
आज दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 354 दर्ज किया गया, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ दिनों में इसके 401-450 (Severe) के पार जाने की आशंका है। इसी को देखते हुए CAQM की उप-समिति ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है ।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण कार्यों, तोड़फोड़ और विशेष श्रेणी के वाहनों के आवागमन पर सख्त पाबंदी रहेगी। यह कदम आने वाले दिनों में हवा की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाया गया है।




GRAP-3 के दौरान मुख्य प्रतिबंध और नियम
ग्रैप के तीसरे चरण के लागू होने पर निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं:
1. वाहनों पर प्रतिबंध (सबसे महत्वपूर्ण)
BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारें: दिल्ली और इसके आसपास के जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर) में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाली चार पहिया गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बाहरी डीजल वाहन: दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और उससे नीचे के डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCVs) दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, सिवाय उनके जो आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
पुराने वाणिज्यिक वाहन: BS-III और उससे नीचे के डीजल वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों (MGVs/HGVs) के दिल्ली में प्रवेश पर पहले से ही रोक है।
2. निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक
पूरे एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण (Construction) और तोड़फोड़ (Demolition) कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, रेलवे, मेट्रो, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग और रक्षा संबंधी परियोजनाओं जैसे जरूरी कार्यों को छूट दी गई है, बशर्ते वे धूल नियंत्रण नियमों का पालन करें।
3. उद्योगों पर सख्ती
जिन उद्योगों के पास PNG कनेक्शन नहीं है और वे स्वीकृत ईंधन पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
ईंट भट्ठों और स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा।
4. अन्य उपाय
सड़कों की मशीन से सफाई की आवृत्ति (Frequency) बढ़ाई जाएगी।
प्रमुख सड़कों पर धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव (Water Sprinkling) किया जाएगा।
बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है।












