GRAP 4 – Delhi NCR में फिर बिगड़ी हवा, ग्रैप 4 लागू किया गया, Work From Home और स्कूल बंद करने की सलाह, देखें ऑर्डर
शनिवार, 17 जनवरी 2026 की शाम को Air Quality Index (AQI) 428 तक पहुँचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां लागू कर दी हैं ।

GRAP 4 : Delhi NCR में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में पहुँच गया है । शनिवार, 17 जनवरी 2026 की शाम को Air Quality Index (AQI) 428 तक पहुँचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां लागू कर दी हैं ।
Delhi NCR में ‘प्रदूषण इमरजेंसी’, ग्रैप-4 लागू
राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में शनिवार को धुंध की चादर और जहरीली हवा के कारण जनजीवन प्रभावित रहा । वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हवा की गति धीमी होने की वजह से पॉल्यूशन में बढोतरी हो गई । शाम 4 बजे AQI जो 400 था, वह रात 8 बजे तक बढ़कर 428 हो गया । इसे देखते हुए CAQM ने ग्रैप के चौथे चरण यानी ‘सीवियर प्लस’ (Severe+) कैटेगरी के तहत प्रतिबंधों का ऐलान किया है। (Graded Response Action Plan Stage 4)

ग्रैप-4 (GRAP-4) में लागू प्रमुख पाबंदियां
ग्रैप-4 लागू होने का मतलब है कि अब दिल्ली-एनसीआर में सबसे सख्त नियम लागू होंगे । इसमें पिछले तीन चरणों (GRAP 1, 2, और 3) की पाबंदियां तो रहेंगी ही, साथ ही अब दिल्ली एनसीआर में नई रोक भी लगाई गई हैं । (GRAP 4 Orders)

1. वाहनों पर प्रतिबंध (Vehicle Restrictions)
ट्रकों की एंट्री बंद: जरूरी सामान (सब्जी, फल, दूध, दवाएं) ढोने वाले ट्रकों, सीएनजी (CNG), इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को छोड़कर अन्य किसी भी ट्रक की दिल्ली में एंट्री बैन है।
डीजल गाड़ियां: दिल्ली और एनसीआर के जिलों में BS-IV डीजल और उससे नीचे के हल्के कमर्शियल वाहनों (LCVs) के चलने पर रोक लगा दी गई है।
बाहरी वाहन: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-जरूरी हल्के वाहनों (BS-VI डीजल/CNG/EV को छोड़कर) के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है।
2. निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक (Construction Ban)
हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स पर भी निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) का काम पूरी तरह बंद रहेगा । ।
3. स्कूल और दफ्तर (Schools & Offices)
ऑनलाइन क्लासेज: राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के लिए फिजिकल क्लास बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराएं । कक्षा 5 तक बंद हो सकते हैं । हालांकि हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश सोमवार को खत्म हो रहे हैं ।
वर्क फ्रॉम होम: सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ देने की सिफारिश की गई है।
4. अन्य कड़े कदम
PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य: बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा । पकड़े जाने पर भारी जुर्माना या वाहन जब्त किया जा सकता है।
ऑड-ईवन (Odd-Even): यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो सरकार सड़कों पर निजी कारों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने पर विचार कर सकती है।















