Firecracker On Diwali : इस बारी दिवाली होगी ‘पटाखों’ वाली, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने के दिए संकेत
पिछले कई सालों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी पटाखे चलाने पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते आए हैं

Firecracker On Diwali : दिल्ली एनसीआर में इस बार की दिवाली पटाखो वाली हो सकती है । इसका संकेत खुद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखों की बैन वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान संकेत दिए हैं । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो विचार कर रहे हैं कि दिवाली पर पर्यावरण सुरक्षा और आजीविका दोनों के बीच संतुलन बनाना जरुरी है । इसीलिए पटाखे चलाने की अनुमति होनी चाहिए ।
पिछले कई सालों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी पटाखे चलाने पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते आए हैं लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि क्या इस प्रतिबंध के बाद 2018 से प्रदूषण पर कोई असर पड़ा है । तो सॉलिसटर जनरल ने कहा कि साल 2018 के बाद से वायु गुणवत्ता लगभग समान ही रही है ।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पटाखों पर हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यवहारिक है और न ही आदर्श । अदालत ने कहा कि दिवाली पर प्रतिबंधों का लगातार उल्लंघन होता है इसीलिए पर्यावरण सुरक्षा और आजीविका के बीच संतुलन बनाना जरुरी है ।
सुनवाई के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिवाली पर पटाखे चलाने की समय सीमा हटानी चाहिए । उन्होंने कहा कि दिवाली पर बच्चों को पटाखे चलाने की अनुमति होनी चाहिए । इस पर चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल हम दिवाली के दौरान कुछ हद तक प्रतिबंध में ढील देने पर विचार कर रहे हैं ।
सॉलिस्टर जनरल मेहता ने प्रस्ताव रखा कि विशेष निगरानी के बाद दिल्ली एनसीआर में बिक्री की प्रमाणित अनुमति के बाद ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी जाए । बिक्री केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं के द्वारा ही हो और किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पटाखों की बिक्री ना हो ।