Farmer Scheme : आधे दाम में ट्रैक्टर देगी सरकार, गुरुग्राम के किसानों के लिए खास योजना लॉन्च
योजना के नियमों के अनुसार, चयनित किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी या अधिकतम 3 लाख रुपये (जो भी राशि कम हो) की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

Farmer Scheme : हरियाणा सरकार किसानों के लिए लुभावनी योजना लेकर आई है। जिसमें किसानों को ट्रैक्टर सिर्फ आधे दामों पर मिलेगा। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संपर्क करना होगा।
दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की SB-89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रशासन ने काम करेगा। लघु सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में मुख्य जिला अधिकारी सपना यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले ट्रैक्टरों के लिए पात्र किसानों का पारदर्शी तरीके से चयन करना था।
विभाग को इस स्कीम के तहत कुल 60 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए जिला स्तरीय कमेटी ने ऑनलाइन ड्रॉ प्रणाली का सहारा लिया। ड्रॉ के माध्यम से कुल 8 किसानों को चुना गया है, जिन्हें अब सरकार की ओर से सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे।
योजना के नियमों के अनुसार, चयनित किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी या अधिकतम 3 लाख रुपये (जो भी राशि कम हो) की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में या योजना के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित की जाएगी, जिससे किसानों पर मशीनरी खरीदने का आर्थिक बोझ कम होगा।
मुख्य जिला अधिकारी सपना यादव ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों का नाम ड्रॉ में नहीं आ सका है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों का चयन नहीं हुआ है, उनकी द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट (जमानत राशि) बिना किसी कटौती के उनके संबंधित बैंक खातों में जल्द ही वापस कर दी जाएगी।
इस बैठक के दौरान कृषि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से अनुसूचित जाति के किसानों को आधुनिक खेती अपनाने और अपनी आय बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी।









