Elvish Yadav को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘सांप के ज़हर’ वाली FIR रद्द

Elvish Yadav : मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव को आखिरकार सांप के जहर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है । सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है । फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सावलिया निशान उठाते हुए एल्विश यादव को इस मामले में बरी कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कड़ी टिप्पणियां भी की हैं ।

अदालत के फैसले के मुख्य बिंदु

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दो महत्वपूर्ण कानूनी खामियों को रेखांकित किया :

NDPS अधिनियम का उल्लंघन नहीं : पीठ ने पाया कि सह-आरोपी से बरामद कथित “मनोरोगजनक पदार्थ” (Psychotropic Substance) नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम की आधिकारिक अनुसूची में सूचीबद्ध ही नहीं था

अनधिकृत शिकायत : वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत किसी “अधिकृत अधिकारी” द्वारा नहीं की गई थी । अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, कोर्ट किसी अपराध का संज्ञान तभी ले सकता है जब शिकायत वन्यजीव संरक्षण निदेशक या मुख्य वन्यजीव वार्डन जैसे नामित अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई हो। इस मामले में शिकायत एक निजी पशु संरक्षण संगठन के व्यक्ति ने की थी।

“क्लीन चिट” नहीं, केवल प्रक्रियात्मक सुधार

हालांकि कोर्ट ने कार्यवाही रद्द कर दी है, लेकिन न्यायमूर्ति सुंदरेश ने स्पष्ट किया कि यह एल्विस यादव को “क्लीन चिट” नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन हुआ है, तो यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता को क्लीन चिट दे दी गई है । संबंधित प्राधिकारी वन्यजीव कानून के तहत सही प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने दलील दी कि उनके क्लाइंट के खिलाफ लगाए गए आरोप पहले से ही गुरुग्राम की एक एफआईआर पर आधारित थे, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कोई नई वैध शिकायत दर्ज होती है, तो उनके क्लाइंट के पास कानूनी उपाय अपनाने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

मामले की पृष्ठभूमि (Elvish Yadav)

नवंबर 2023 : नोएडा में सांप के जहर के कथित इस्तेमाल के आरोप में मामला दर्ज ।
मार्च 2024 : एल्विश यादव को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया ।
अगस्त 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई ।
मार्च 2026 : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही रद्द की ।

ये भी पढें :- Elvish Yadav के घर फायरिंग करने वाले का फरीदाबाद में एनकाउंटर

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
Back to top button