Drink N Drive : इस शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो हमेशा के लिए गाड़ी चलाने लायक नहीं रहोगे
गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में गहन चिंतन के बाद आदेश जारी करते हुए ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किए जाएं

Drink N Drive : गुरुग्राम में शराब पीकर वाहन चलाना अब महंगा पड़ सकता है । अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाता पाया जाता है तो पुलिस ऐसा एक्शन लेगी कि वो व्यक्ति वाहन चलाने लायक नहीं रहेगा । दरअसल गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे ।
गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में गहन चिंतन के बाद आदेश जारी करते हुए ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किए जाएं । अगर कोई बार बार इस नियम की अवहेलना करता है तो उसका हमेशा के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए ।

आपको बता दें कि गुरुग्राम में होने वाले सड़क हादसों की मुख्य वजह शराब पीकर वाहन चलाना पाई जाती है । साल 2024 में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 25,000 ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के चालान काटे जो कि इस साल 30 जून तक 5,000 से ज्यादा लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा जा चुका है ।
गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने के अधिकतर मामले वीकेंड पर सेक्टर 29, साइबर पार्क, साइबर हब, गोल्फ कोर्स रोड़, एंबिएंस मॉल, गैलेरिया मार्केट जैसे इलाकों में पाए गए ।

मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 185 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार में 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं । तीन साल के भीतर दोबारा से यही अपराध करने पर 15 हज़ार रुपए जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड किया जा सकता है ।
गुरुग्राम के डीसी ने कहा है कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर नजर रखें ताकि सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित की जा सके । साथ ही पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किए जाएं ।










