दिल्ली के इन वाहनों पर मंडराया संकट, 1 जुलाई से फ्यूल मिलना होगा बंद, सरकार का आदेश जारी
Delhi News: दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा से सभी वाहन चालकों पर संकट के बादल छा गए हैं। दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है की अब 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

Delhi NCR News: दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा से सभी वाहन चालकों पर संकट के बादल छा गए हैं। दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है की अब 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लिया है। आयोग का उद्देश्य प्रदूषण को खत्म करना है। सीएक्यूएम के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसकी जांच के लिए पेट्रोल पंपों पर स्वचालित प्लेट पहचान कैमरे लगाए गए हैं, जो न केवल वाहनों की उम्र का पता लगाएंगे, बल्कि उन वाहनों की भी पहचान करेंगे जिनमें ईंधन नहीं भरा जा रहा है।
इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किया जा सकता है तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल और पेट्रोल वाहनों की उम्र 15 साल तय करने पर रोक लगा दी थी। 2014 में एनजीटी ने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब, यह नया कदम ऐसे वाहनों को ईंधन देने से बचने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया। य