Crime News: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कठोर कारावास
गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की कठोर कारावास और 2 हजार रुपये का जुर्माना, और धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Crime News: गुरुग्राम की एक अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर इस वारदात को अंजाम दिया था।
यह मामला 16 जून, 2021 का है, जब सेक्टर-9A पुलिस स्टेशन में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाले युवराज मंडल नामक युवक ने उनकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत धारा 6 पोक्सो एक्ट (POCSO Act.) और धारा 506 आईपीसी (IPC) के तहत मामला दर्ज कर लिया।

गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवराज मंडल, जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद, पुलिस टीम ने गहनता से जाँच करते हुए सभी आवश्यक सबूत और गवाहों को इकट्ठा किया और उन्हें अदालत में पेश किया।
गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की कठोर कारावास और 2 हजार रुपये का जुर्माना, और धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि गुरुग्राम पुलिस और न्यायपालिका ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति पूरी तरह से गंभीर हैं। इस कठोर सजा से समाज में एक सख्त संदेश जाएगा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।












