Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

अदालत में दर्ज कराए गए बयानों में पीड़िता ने बताया कि बिलासपुर के गांव बासलम्बी के रहने वाले आरोपी अम्मू उर्फ अमनदीप ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

Crime News: बिलासपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने उस पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना 6 मई, 2021 की है, जब बिलासपुर थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने तुरंत आईपीसी की धाराओं 363 और 366ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया।

अदालत में दर्ज कराए गए बयानों में पीड़िता ने बताया कि बिलासपुर के गांव बासलम्बी के रहने वाले आरोपी अम्मू उर्फ अमनदीप ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को भी जोड़ दिया और आरोपी अमनदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

यह मामला अदालत में चला, जहाँ अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत और गवाह पेश किए। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी अमनदीप को दोषी पाया।

अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई:

  • आईपीसी की धारा 363: 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना।
  • आईपीसी की धारा 366: 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना।
  • पॉक्सो एक्ट की धारा 6: 20 साल का कठोर कारावास और ₹30,000 का जुर्माना।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह फैसला समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति एक सख्त संदेश देता है।

Manu Mehta

मनु मेहता पिछले लगभग 18 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों (ANI News, News Express, TV 9,… More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!