Breaking News : दिल्लीवालों हो जाओ सावधान ! अब घर में भी खड़ी गाड़ियां-बाइक्स बिना नोटिस होंगी जब्त
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा नोटिस जारी करके लोगों को चेताया गया है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों कों अब दिल्ली के घरों में या सड़कों पर भी खड़े नहीं होने दिया जाएगा ।

Breaking News : Delhi NCR में लगातार बढते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए Delhi Transport Department ने नोटिस जारी कर दिया है कि अब आपकी पुरानी गाड़ी सड़क पर चलते वक्त ही जब्त नहीं होगीं बल्कि अगर आपकी गाड़ी अगर घर के अंदर भी खड़ी हुई है तो भी बिना किसी नोटिस के उसे जब्त कर लिया जाएगा ।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा नोटिस जारी करके लोगों को चेताया गया है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों कों अब दिल्ली के घरों में या सड़कों पर भी खड़े नहीं होने दिया जाएगा । अब सीधे बिना किसी नोटिस के इन पुराने वाहनों को सीधा जब्त कर दिया जाएगा ।
केवल गाड़ियां नहीं दोपहिया भी होंगे जब्त !
दिल्ली परिवहन विभाग ने नोटिस में बताया है कि इस नियम के दायरे में केवल चार पहियों वाली गाड़ियां ही नहीं बल्कि दो पहिया वाहन भी आते हैं । अगर किसी टू व्हीलर भी 15 साल पुराना है तो उसे भी जब्त कर लिया जाएगा । प्रदूषण रोकथाम का नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होता है फिर चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल या फिर दो पहिया वाहन हो ।
सीधे स्क्रैप यार्ड जाएगी गाड़ी
नोटिस में कहा गया है कि अगर कोई 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी जब्त की जाती है तो उसे छोड़ने का कोई नियम नहीं बनाया गया है बल्कि गाड़ी को जब्त करते ही उसे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा ताकि उसको स्क्रैप बना दिया जाए ।
लाखों गाड़ियों पर लागू नियम ! (Breaking News)
दिल्ली में ऐसी गाड़ियों की संख्या 25 से 30 लाख के बीच में है । पिछले साल ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने लाखों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए थे लेकिन बावजूद इसके लोगों ने उन गाड़ियों को अपने घरों में या घरों के बाहर सड़कों पर पार्क किया हुआ है इसीलिए परिवहन विभाग ने प्लान बनाया है कि पार्क की हुई गाड़ियों को भी बिना किसी नोटिस के जब्त किया जाएगा ।
NGT ने 12 साल पहले लागू किया था नियम
दरअसल दिल्ली एनसीआर में लगातार बढते वायु प्रदूषण को देखते हुए NGT (National Green Tribunal) ने साल 2014-15 में पहली बार दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया था जिसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनजीटी के इस आदेश को बरकरार रखा था । (Delhi NCR News)
हरियाणा के जिलों में भी हो सकता है एक्शन !
जिस तरह दिल्ली परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान बनाया है इसी तरह जल्द ही हरियाणा सरकार भी फैसला ले सकती है । हर साल सर्दियां शुरु होते ही दिल्ली एनसीआर में भारी प्रदूषण हो जाता है जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है । हरियाणा के एनसीआर में आने वाले जिलों में भी AQI काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है । (Breaking News)
जिस तरह दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली में सख्त आदेश लागू किए हैं ठीक उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी फैसला ले सकती है । क्योंकि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनी है जबकि पिछले दस सालों से आप पार्टी की सरकार थी तो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में ओड ईवन स्कीम के तहत लोगों को राहत देती हुई आई थी ।
अभी भी है समय, बचा लो अपनी गाड़ियां !
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास भी 10 साल पुरानी डीजल या 15 पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो आप उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर अपनी गाड़ी को दिल्ली एनसीआर के बाहर के राज्यों में ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी गाड़ी एक बार जब्त हो गई तो उसको वापिस पाने या NOC लेने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचेगा ।









