व्यापारियों को बड़ी राहत, ग्रह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से छीन लिया लाइसेंस जारी करने का अधिकार

Delhi News: व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल और ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस या एनओसी के लिए दिल्ली पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28 को हटा दिया है, जो पुलिस को इन संस्थानों को लाइसेंस देने का अधिकार देती थी।

Delhi NCR News: व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल और ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस या एनओसी के लिए दिल्ली पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28 को हटा दिया है, जो पुलिस को इन संस्थानों को लाइसेंस देने का अधिकार देती थी।

यह फैसला केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के आग्रह पर लिया है और अब इसकी जिम्मेदारी सीधे दिल्ली सरकार या संबंधित संस्थाओं को दे दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि दिल्ली की जनता को डबल इंजन वाली सरकार से सीधा लाभ मिला है।

आज उपराज्यपाल के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 के संबंध में निर्णय लिया। इसकी धारा 28, जो पहले दिल्ली पुलिस को स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र जारी करने की अनुमति देती थी, अब हटा दी गई है। सीएम ने कहा कि अब लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सरकार या वह संस्था पूरी करेगी, जिससे सुविधा मिलेगी।

पुलिस अब बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकेगी। इतने कम समय में यह निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और उपराज्यपाल को धन्यवाद। आज व्यापारियों के सामने आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। यह दिल्ली की जनता के वोट की ताकत है, जिसके आधार पर ये फैसले लिए गए हैं। डबल इंजन वाली सरकार काम कर सकती है।

 

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!