BIG News: गुरुग्राम में ड्रोन उड़ाने पर लगी पांबदी
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है। इस आदेश के अनुसार, इन दो दिनों के दौरान सरकारी कार्यों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।

BIG News: गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए, जिलाधीश अजय कुमार ने सुरक्षा कारणों से 4 और 5 सितंबर को जिले में ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी है।
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है। इस आदेश के अनुसार, इन दो दिनों के दौरान सरकारी कार्यों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
Also Read
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
यह कदम मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है।
