Ban On Selling Drugs Near School : 100 गज के भीतर गुटखा-तंबाकू बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई, अधिकारी करेंगे जांच
पत्र में कहा गया है कि सभी DEO और DEEO अपने अधीनस्थ अधिकारियों जैसे BEO, BRC, प्रिंसिपल और हेडमास्टर को यह सुनिश्चित करने का आदेश दें कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों के आसपास के 100 गज के दायरे का तत्काल निरीक्षण करें।

Ban On Selling Drugs Near School : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे बच्चों को इन हानिकारक पदार्थों के सेवन से बचाया जा सके।
यह महत्वपूर्ण फैसला फतेहाबाद के निवासी द्वारा भेजे गए एक पत्र के बाद लिया गया है। विभाग को पत्र लिखकर स्कूलों के आसपास बिकने वाले तंबाकू उत्पादों से बच्चों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में बताया था। उनकी इस पहल पर संज्ञान लेते हुए, विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने तुरंत कार्रवाई की और प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।


पत्र में कहा गया है कि सभी DEO और DEEO अपने अधीनस्थ अधिकारियों जैसे BEO, BRC, प्रिंसिपल और हेडमास्टर को यह सुनिश्चित करने का आदेश दें कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों के आसपास के 100 गज के दायरे का तत्काल निरीक्षण करें।
किसी भी जगह तंबाकू, गुटखा या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री या उससे जुड़ी कोई गतिविधि पाई जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित ग्राम पंचायत और नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी जाए।
इस कदम का उद्देश्य छात्रों को एक सुरक्षित और स्वस्थ शैक्षणिक माहौल प्रदान करना है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का पालन पूरी कड़ाई से हो और दोषी पाए जाने वालों पर बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई की जाए। गुरुग्राम जिले में भी इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।












