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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहन चालकों के लिए बुरी खबर, इन वाहनों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें वजह

यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। 200,000 से अधिक पुरानी कारों को इस साल 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने इनका पंजीकरण निलंबित कर दिया है

Noida News: यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। 200,000 से अधिक पुरानी कारों को इस साल 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने इनका पंजीकरण निलंबित कर दिया है।

एनजीटी के आदेश के चलते दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इन वाहनों को जब्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीमें बनाई जाएंगी।

जुलाई से दिल्ली में यह नियम लागू हो जाएगा। परिवहन विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 40,000 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। जिले में 208856 वाहन समय सीमा पूरी कर चुके हैं। एनजीटी के आदेश के लागू होने के चलते इन वाहनों पर दिल्ली-एनसीआर में चलने पर प्रतिबंध है।

इनमें से 13,417 वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर दूसरे जिलों में जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं। कबाड़ हो चुके वाहनों की संख्या 17,239 है। 33 जिलों में चल सकेंगे पुराने वाहन

एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर से बाहर यूपी में 33 जिले हैं, जहां पुराने वाहन चल सकेंगे। इन जिलों में इटावा, संत कबीर नगर, कुशीनगर, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, मैनपुरी, प्रतापगढ़, लखीमपुर, बदायूं, गाजीपुर, अमेठी आदि शामिल हैं। लोग परिवहन विभाग से एनओसी लेकर इन जिलों में पुराने वाहन ले जा सकते हैं। अगर यहां ये चलते पाए गए तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा। लोग पुराने वाहन को दूसरे जिले में ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ले सकते हैं।

Gurugram News Network
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